देश Featured

Aadhar Card-Pan Link Last Date: अब 31 मार्च नहीं, 30 जून तक लिंक कराएं आधार से पैन

aadhar card pan link date extension
aadhar-card-pan-link-last-date नई दिल्लीः आधार कार्ड से पैन लिंक कराने की डेट बढ़ा दी गई है। पहले 31 march 2023 अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन अब करदाताओं को राहत देते हुए लास्ट डेट बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने (स्थाई खाता संख्या) पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय-सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 june कर दी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें। 30 जून तक अगर आपने अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स रिटर्न करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने में मुश्किलें होंगी। बयान के मुताबिक आयकर कानून 1961 के तहत एक जुलाई, 2017 तक जिस भी व्यक्ति को पैन कार्ड जारी किया गया है। उसे अपने आधार के साथ पैन को लिंक करना अनिवार्य है। सरकार ने एक अप्रैल, 2022 से पैन-आधार लिंक करने की फीस 500 रुपये रखी थी, जिसे एक जुलाई 2022 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। इससे पहले तय फीस का भुगतान कर 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार नंबर से जोड़ना था, जिसे तीन महीने और बढ़ा दिया गया है। ये भी पढ़ें..Samagra id : सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए Samagra Portal से ऐसे उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है। यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। पिछले साल जुलाई में सरकार ने संसद को बताया था कि 46,70,66,691 (4.67 करोड़) लोगों ने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करा लिया है, जबकि देश में कुल 61,73,16,313 (6.17 करोड़) लोगों को पैन कार्ड जारी किया जा चुका है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)