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नारद मामले में नहीं हो सका कोई फैसला, अगली सुनवाई तक हाउस अरेस्ट में रहेंगे गिरफ्तार नेता

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार ममता कैबिनेट के दो मंत्रियों फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी का हाउस अरेस्ट खत्म करने को लेकर अभी भी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में गठित लार्जर बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अब एक बार फिर बुधवार को सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की निष्क्रियता को लेकर सवाल खड़े किए और पूछा कि सात सालों से लगातार जांच हो रही है लेकिन अब गिरफ्तारी की इतनी जल्दी क्यों हुई?

गिरफ्तार नेताओं की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तथा तृणमूल के सांसद कल्याण बनर्जी कोर्ट में तकरीर के लिए उपस्थित थे। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह से किसी की गिरफ्तारी और उसकी जमानत खारिज करने की तत्परता सीबीआई ने कभी नहीं दिखाई।

इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह से किसी की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री धरने पर बैठ नहीं हैं। सीबीआई दफ्तर का घेराव हो रहा है धमकी दी जा रही है। अगर इसकी अनुमति दी गई तो जगह-जगह सीबीआई की कार्रवाई के बाद इसी तरह के दृश्य बनेंगे। इस पर न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन मुखर्जी ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला स्वीकृत नहीं हुआ है। उसके पहले तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अर्जी लगाई गई है इसलिए हाईकोर्ट सुनवाई ना करें। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में याचिका स्वीकृत नहीं होती है तब तक सुनवाई की जा सकती है।

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उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि हाई कोर्ट में फिलहाल इस मामले में सुनवाई होगी हम लोग मामले को समझेंगे। न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन ने कहा कि 2013 में मामले की शुरुआत हुई और सात सालों में सीबीआई को आखिर क्यों नहीं लगा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए? अब जबकि गिरफ्तारी के बाद नेताओं की जमानत मिली है तो उसे खारिज कराने के लिए सीबीआई एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बंगाल में चक्रवात आने वाला है इसलिए बुधवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक गिरफ्तार नेता हाउस अरेस्ट में ही रहेंगे।

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