प्रदेश Featured

कोयंबटूर में सोमवार से लागू होंगे नए कोविड प्रतिबंध, जानें क्या नए नियम

Chennai: Tamil Nadu  total lockdown to curb Covid-19 on Monday, 10 May, 2021.(Photo: R.Parthibhan/IANS)

चेन्नई: कोयंबटूर प्रशासन कोविड के मामलों को नियंत्रण में लाने के लिए सोमवार से नए प्रतिबंध लाएगा। एक आधिकारी ने कहा, कोयंबटूर जिला प्रशासन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करेगा क्योंकि राज्य सरकार जिले में मामलों में स्पाइक नहीं चाहती है, जिसने राज्य के अन्य जिलों की तुलना में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ ताजा मामलों में भी वृद्धि दिखाई है।

इस दौरान, जरूरी वस्तुओं दूध, दवाई और सब्जी जैसी चीजों की बिक्री करने वाली दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को 2 अगस्त से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, रविवार को क्रॉस कट रोड, गांधीपुरम 5, 6 और 7 वीं सड़कों, ओप्पनाकारा स्ट्रीट, सरमेडु, राममूर्ति स्ट्रीट, एलाई थोट्टम जंक्शन, थोडियूर जंक्शन, राइस मिल रोड और एनपी इत्तेरी रोड की दुकानों को काम करने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने कहा कि इन गलियों में दूध, दवा और सब्जी बेचने वाली दुकानों के संचालन की अनुमति पूरे दिन रहेगी।

यह भी पढ़ें- झूले का मजा लेते नजर आए पांडा, वीडियो देखकर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

अधिकारी ने कहा कि, चेन्नई के बाद राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कोयंबटूर में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर और कामगार आते हैं। जिले से दूसरे जिलों और अन्य राज्यों में श्रमिकों की आवाजाही कोयंबटूर में मामलों में वृद्धि का एक कारण हो सकता है।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने बताया , "सरकार कोई जोखिम नहीं ले रही है। हम 2 अगस्त से सोमवार से कुछ प्रतिबंध लागू करेंगे जिससे यह बीमारी अन्य क्षेत्रों में न फैले। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग निगरानी कर रहे हैं। स्थिति ठीक है और अब तक, डरने की कोई बात नहीं है।"