NEET Paper Leak Case : NEET की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, मंगलवार को पांचवीं सुनवाई के दौरान बड़ी फैसला लेते हुए कहा कि, दोबारा NEET की परीक्षा नहीं होगी। CJI ने कहा, ‘पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।’ इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा।’
CJI ने कहा- हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम होने का फैसला नहीं दे सकते हैं। ये भी हो सकता है कि, CBI जांच के बाद पूरे मामले में बदलाव हो जाए, लेकिन किसी भी हालत में ये नहीं कहा जा सकता कि, पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एनईईटी यूजी से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान, प्रश्न पत्र के भौतिकी भाग में विवादास्पद प्रश्न के सही उत्तर के रूप में विकल्प 4 को चिह्नित करने वालों को पूरे अंक देने और विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चिह्नित करने वालों के कोई अंक नहीं काटने का प्रस्ताव रखा।
NEET Paper Leak Case: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 4 बड़ी बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
- मौजूदा स्थिति में रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे ये पता चल सके कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी।
- ये सच है कि पेपर लीक हुआ है, इस पर कोई विवाद नहीं है।
- ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम होने का ऐलान किया गया है, अगर अब भी किसी की कोई शिकायत है तो वो अपने राज्य के High Court में अपील कर सकता है।