लखनऊः सड़क पर थूकना और खुले में टॉयलेट करना पड़ेगा महंगा, लगेगा भारी जुर्माना

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लखनऊः यूपी की सड़कों पर थूकना और खुले में टॉयलेट करना अब लोगों को महंगा पड़ेगा। दरअसल लखनऊ नगर निगम जी20 और GSI-23 के तहत कराए गए सुन्दरीकरण को बनाए रखने के लिए गुरुवार 23 फरवरी से 01 मार्च तक थूकना मना है (‘थूकना प्रतिबंधित है’) नाम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत नगर निगम लखनऊ और आगरा में किए गए सौंदर्यीकरण को खराब करने वालों से भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जाएगा।

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एलएमसी आयुक्त इंद्रजीत सिंह बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए जाने वाले अभियान में खुले इलाकों में थूकने या पेशाब करने और शौच करने वालो पर 250 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। सिंह ने आगे कहा कि अभियान के लिए पुलिस, एनजीओ और स्थानीय लोगों की भी मदद ली जाएगी। साथ ही रेडियो और सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से खुले में न थूकने, पेशाब करने या शौच करने के संदेश का भी प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा बसों पर बोर्ड और होडिर्ंग के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अभियान के प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट और टी-शर्ट वितरित किए जाएंगे।

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उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, शैच करने, गंदगी फैलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें 6 लाख या इससे ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में 250 रुपये, 6 लाख से कम जनसंख्या वाले में 150 रुपये, नगर पालिका क्षेत्र में 100 रुपये और नगर पंचायत क्षेत्र में 50 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

आदेश में साफ किया गया है कि इस अभियान के दौरान मौके पर ही चालान भी काटा जायेगा। साथ ही रेड एवं येलो स्पॉट पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी तरह नो गार्बेज जोन में यदि गंदगी फैलाते पकड़े गए थे तो 250 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही खुले में थूकने वाले को मिस्टर या मिसेज पीकू का खिताब देकर सम्मानित किया जायेगा।

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