Bihar News : बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट पर मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुंगेर से आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता से कहा कि आपको पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए।
धांधली का लगाया था आरोप
कुमारी अनीता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के 45 बूथों पर मतदान के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मतदान अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर धांधली की। याचिका में कहा गया कि धांधली का विरोध करने पर याचिकाकर्ता के साथ मारपीट भी की गई। 13 मई को एफआईआर भी दर्ज की गई है।
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याचिका में की थी ये मांग
जब जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुमारी अनीता ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाया जाए और चुनाव आयोग को मुंगेर के 45 बूथों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
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