Mukhtar Ansari sentenced to 10 years: हाल ही में कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और उसके एक सहयोगी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसी मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उसके साथी को पांच साल कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने दिया था दोषी करार
गौरतलब है कि गुरुवार को गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके साथी सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था। इस दौरान मुख्तार बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए, जबकि सोनू यादव कोर्ट में मौजूद रहे। वर्ष 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले के आधार पर करंडा थाने में मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में काफी समय से सुनवाई चल रही थी। 7 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव का बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद बहस के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी।
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जुर्माना ना देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास
17 अक्टूबर को अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव, मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की थीं। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले की तारीख तय कर दी थी। 26 अक्टूबर की शाम 4 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई और सजा निर्धारित करने के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की। इस मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी सोनू यादव को पांच साल सश्रम कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया।
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