Awadhesh Rai Murder Case : वाराणसीः यूपी के 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की कोर्ट ने मुख्य आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में मुख्तार असांरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। एक अन्य धारा के तहत मुख्तार पर 20 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न चुका पाने की स्थिति में मुख्तार को छह महीने और सजा भुगतनी होगी।
विदित हो कि तीन अगस्त 1991 को चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में अवधेश राय भाई अजय राय के साथ अपने घर के बाहर खड़े थे। तभी वहां एक वैन से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अवधेश राय को छलनी कर दिया था। गोली लगने के चलते अवधेष राय की मौत हो गयी थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी था। वहीं इस मामले में भीम सिंह, कमलेश सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश जस्टिस को भी आरोपी बनाया गया है।
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अवधेश राय हत्याकांड के गवाह कांग्रेस नेता और उनके भाई अजय राय ने न्याय की लंबी लड़ाई लड़ी है। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने पर पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि इंतजार के बाद जीत ही हासिल होगी। आज न्यायालय ने मेरे भाई के हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया है। अब पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से मुख्तार अंसारी को उचित सजा जरूर मिलेगी।
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