Home उत्तराखंड चारधाम परिसर में बनाई रील तो होगा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

चारधाम परिसर में बनाई रील तो होगा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

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Chardham Yatra 2024 : चारधाम मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी करने वाले या रील बनाने वालों पर अब पुलिस शिकंजा कसेगी। दरअसल, पुलिस विभाग ने मानक संचालक प्रक्रिया जारी किया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि, अगर कोई व्यक्ति मंदिर परिसर में रील बनाता देखा गया तो उसके खिलाफ उपद्रव की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने स्थानीय अभिसूचना इकाई को सोशल मीडिया की निगरानी के निर्देश भी दिए हैं।

रील बनाने वालों पर होगी कार्रवाई 

 बता दें, SOP के तहत मंदिर परिसरों में भीड़ हो जाने से श्रद्धालुओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाने में दिक्कत आ रही है। इसके दृष्टिगत शासन ने मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी एवं रील बनाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि, अगर कोई व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उपद्रव करने वाला माना जाएगा और उसके खिलाफ धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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साथ ही उन्होंने कहा कि, वीडियोग्राफी या रील की सामग्री ऐसी प्रकृति की पाई जाती है कि जिससे धर्म, जाति, भाषा, समुदाय या अन्य आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा मिलता है, तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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