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नाबालिग से कुकर्म करने वाले को मिली 20 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना

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बागपतः बालैनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिक के साथ कुकर्म करने वाले आरोपित को बागपत न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने मामले की अच्छे से पैरवी की और सभी सबूत न्यायालय में पेश किये।

बागपत जिले के बालैनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ कुकर्म की घटना को वर्ष 2020 में अंजाम दिया गया था। शिकायत के बाद मामले में पुलिस ने अपनी जांच की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम जगपाल था। जगपाल शामली के एक गांव का रहने वाला था लेकिन वह बागपत जिले के ही रोशनगढ़ में आकर रहने लगा। आरोपित के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के बाद आरोपित पर मुकदमा दर्ज किया गया और न्यायालय में पेश पर उसकी पैरवी मॉनीटिरिंग सेल द्वारा की गयी।

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न्यायालय में आरोपित के खिलाफ गवाह और सबूत पेश किए गए। जिनके आधार पर अपर जिला जज कोर्ट संख्या 05 में जगपाल को दोषी पाया गया है। न्यायालय ने सभी गवाह और सबूतों को देखते हुए इसको गंभीर अपराध माना है। नाबालिग के साथ कुकर्म के आरोपित को न्यायालय ने सोमवार को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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