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मथुरा: पीएफआई के 5वें सदस्य रउफ को अदालत में पेश नहीं कर सकी सीबीआई , अगली सुनवाई 16 को

मथुरा: मथुरा जिला जेल में बंद पीएफआई के चारों सदस्यों की सोमवार कोर्ट में पेशी हुई लेकिन उनका पांचवें साथी को सीबीआई केरल से यहां लेकर नहीं पहुंची। जिसको लेकर एडीजे प्रथम अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी तय की है। यह जानकारी शुक्रवार शाम डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने दी है। 

डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि जेल में बंद चारों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया जबकि केरल की अरनाकुलम जेल में बंद उनका एक साथी सोमवार को भी अदालत नहीं पहुंच सका। उसे बी वारंट पर सीबीआई द्वारा यहां लाना था। इस संबंध में अदालत ने पुनः सुनवाई की तारीख 16 फरवरी तय की है।  

विदित रहे कि विदेशी फंडिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएफआई के पांचवें सदस्य रउफ शरीफ करेल जेल में बंद है। मथुरा में अक्टूबर माह में दंगा भड़काने और देशद्रोह के आरोप में मांट पुलिस ने पीएफआई के चार सदस्य कप्पन सिद्दीकी, अतीकुर्रहमान, आलम और मसूद को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जब इन सभी से पूछताछ की तो दंगा भड़काने के लिए विदेश से पैसे के लेनदेन के सबूत मिले।

इसके बाद ईडी ने 12 दिसंबर20 को केरल से रउफ शरीफ को गिरफ्तार किया था। रउफ के खाते में ही विदेश से पैसा भेजा गया था। रउफ केरल के अर्नाकुलम की जिला जेल में बंद है। चारों आरोपितों पर विदेशी फंडिंग से हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। चारों मथुरा की जेल में बंद हैं। जिनकी सोमवार को सोमवार को उसकी पेशी मथुरा के एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में होनी थी, लेकिन सीबीआई इनके साथी रउफ को यहां नहीं ला सकी। वह केरल की अरनाकुलम जेल में बंद हैं। 

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