नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आबकारी नीति मामले की जांच के संबंध में एक अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिसे रद्द कर दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले को 25 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत ने इसी मामले में 17 मार्च को आप नेता की ईडी हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी थी। अदालत ने सोमवार को सिसोदिया को इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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मामले की पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं और उनसे अन्य आरोपियों के साथ आमने-सामने पूछताछ की जानी है। जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के ईमेल और मोबाइल से बड़ी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।
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