Lucknow News: वीर सावरकर (Veer Savarkar ) पर विवादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को तलब किया है। राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। इस दौरान राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे।
Rahul Gandhi को इन मामलों में पाया गया दोषी
वीर सावरकर पर कथित भड़काऊ बयान और विवादित टिप्पणी को लेकर दायर परिवाद पर गुरुवार को लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने प्रथम दृष्टया राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत अपराध का दोषी पाया है। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) आलोक वर्मा की अदालत ने गुरुवार को आदेश जारी कर राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब करते हुए 10 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश दिया है।
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Rahul Gandhi को कोर्ट ने जारी किया नोटिस
अधिवक्ता नृपेंद्र पांडेय की ओर से दायर परिवाद पर अदालत ने नोटिस जारी किया है। परिवाद में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने समाज में नफरत फैलाने के इरादे से राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजों का सेवक कहा था। यह भी कहा गया था कि वे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।