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कोरोना की चेन तोड़ने को बिहार में 15 मई तक लाॅकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छूट

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पटनाः बिहार में लॉकडाउन पांच मई से 15 मई तक के लिए लगाया गया है। सीएम नीतीश कुमार के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अगले 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। दुकानें नहीं खुलेंगी और आम लोगों को बेवजह सड़कों पर आवागमन की अनुमति नहीं रहेगी। सरकार ने कुछ चीजों की छूट दी है।

राज्य के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कोरोना के लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने और हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर पांच से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस फैसले के अनुसार राज्य सरकार के सारे कार्यालय बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को इसमें छूट रहेगी। अस्पताल, जांच लैब और दवा दुकानें खुली रहेंगी। अधिकारियों ने कहा कि सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकिग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी। किराना यानी खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह सात बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी।

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सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें बाजिव कारण का सबूत अपने पास रखना होगा। सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति रहेगी। सभी विद्यालय-महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और खाने की दुकाने बंद रहेगी। इनका संचालन केवल होमडीलिवरी रहेगा जो सुबह के नौ बजे से रात के नौ बजे तक अनुमान्य रहेगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलान्तर्गत चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत और शहरी क्षेत्र में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य पर रोक नहीं रहेगी।