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पश्चिम बंगाल में बढ़ाई गई लॉकडाउन की पाबंदियां, नहीं चलेगी लोकल ट्रेन

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामला में उतार-चढ़ाव के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। लोकल ट्रेनें अभी भी बंद रहेगी। राज्य सचिवालय की ओर से बुधवार को जारी निर्देशिका में यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही सख्ती में कुछ ढील भी दी गई है।

दरअसल, तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार बहुत अधिक सतर्क है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक राज्य के शिल्पांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कम से कम 50 फ़ीसदी नहीं हो जाता तब तक लोकल ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बस और मेट्रो को पहले ही चालू कर दिया गया है। सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल भी पहले ही खोल दिए गए हैं। इसके साथ नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह पांच बजे तक होगा। पहले की घोषणा के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यक्रमों की छूट तो रहेगी लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं बल्कि बंद कमरे के अंदर 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ करनी होगी। इस दौरान मेट्रो ट्रेन सप्ताह में पांच दिन 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेगी। वहीं, सप्ताहंत (शनिवार-रविवार) पर मेट्रो ट्रेन सेवा निलंबित रहेगी।

नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रतिबंध के दौरान राज्य में शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी जबकि सभी दुकानें और बाजार सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रह सकते हैं। स्पा, स्विमिंग पूल और जिम सुबह छह बजे से सवेरे 10 बजे तक खुले रहेंगे। बसें, ऑटो और सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे।

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गाइड लाइन के अनुसार प्राइवेट दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम को चार बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि बैंक शाम पांच बजे तक खुलेंगे। पार्क खुलेंगे लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, केवल उन्हें ही पार्क में एंट्री दी जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मनोरंजन के लिए होने के कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय पहले की तरह ही खुले रहेंगे। राज्य में राजनीतिक सभाएं, आम सभाएं, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई पार्टी या व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिनेमा हॉल को भी खुला रखा जाएगा।

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