Featured दिल्ली टॉप न्यूज़

शराब नीति घोटाला: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल तक बढ़ी

Delhi liquor scam: Manish Sisodia's bail plea to be heard on May 4
manish-sisodia नई दिल्लीः दिल्ली पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया। बता दें कि मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत आज 22 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। 17 मार्च को कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने 10 मार्च को सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। ये भी पढ़ें..सदन में भाजपा विधायकों पर गरजे हेमंत सोरेन, बोले- समय आने पर देंगे नियोजन नीति पर जवाब गौरतलब है कि सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने इस मामले में जमानत याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने 21 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। अब सिसोदिया की जमानत याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई होगी।

क्या है शराब नीति घोटाला ?

बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। जिस पर दिल्ली की अरविंद केजरवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। साथ ही ये भी दावा किया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को इस केस में एक रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था। वहीं रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। 6 महीने तक चली जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)