हत्या मामले में 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, भरना होगा इतना जुर्माना

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भिवानी: बुधवार को भिवानी जिला के गांव ईशरवाल निवासी बनवारी लाल हत्या मामले में 7 आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 7 आरोपियों पर एक लाख 26 हजार रूपये क जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में तोशाम पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें मृतक बनवारी लाल के पुत्र होशियार सिंह ने बताया था कि 22 अप्रैल 2020 को अपने पूरे परिवार के साथ खेत में गेहूं के भरोटे बांध रहे थे, तभी साथ वाले खेत में काम कर रहे रामनिवास ने अपने परिवार व अन्य व्यक्तियों के साथ लाठी-डंडे से हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया। हमले में होशियार के पिता बनवारीलाल के सिर पर कुल्हाड़ी मारी थी, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी व परिवार के अन्य सदस्यों को चोटे आई थी।

थाना तोशाम पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रामनिवास, सोमबीर, राजू, सुरेंद्र, राजेंद्र, रोशनी व शरबती निवासी ईशरवाल को उम्र कैद की सजा व एक लाख 26 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपीयों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

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