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कब्र से शव निकालकर अंतिम संस्कार करने संबंधी मांग पर विचार करे हाई कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

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शिक्षक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से कहा है कि वह एक हफ्ते के अंदर हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए अमीर माग्रे के शव को क्रब से निकालकर उसके अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपने की मांग पर विचार करे। सोमवार जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने यह आदेश दिया। मृतक अमीर के पिता लतीफ माग्रे ने अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए शव कब्र से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट इस मामले पर 28 जून को सुनवाई करने वाला है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता लतीफ माग्रे का बेटा अमीर हैदरपुरा एनकाउंटर में मारा गया था। याचिकाकर्ता ने सेना का समर्थन करने की बात कहते हुए मारे गए बेटे को शव को कब्र से निकालकर इस्लाम रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार की मांग की थी। चार लोगों को दफनाया गया था, जिनमें से दो के शवों को बाहर निकालने की अनुमति दी गई।

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दरअसल, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता के बेटे के शव को बाहर निकालने की अनुमति दे दी थी लेकिन इसके बाद डिवीजन बेंच ने 3 जून को सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद मृतक के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि याचिकाकर्ता को अपने बेटे का शव अंतिम संस्कार के लिए मिलना चाहिए।

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