बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, रेस कोर्स और कैसीनो के संबंध में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। जिसके चलते अब ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा, जबकि रेस कोर्स और कैसीनो पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा।
राज्य को मिलेगा 1500 करोड़ राजस्व!
कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया। संशोधन से ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सहमति के बाद रेसकोर्स और कैसीनो पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। वाणिज्य कर आयुक्त सी शिखा के मुताबिक अतिरिक्त कर लागू होने के बाद राज्य को 1500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। राज्य सरकार का यह कदम केंद्र सरकार के 1 अक्टूबर से कर बढ़ाने के फैसले के बाद आया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य विधानमंडल की बैठक नहीं होने के कारण अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद, कर्नाटक अध्यादेश जारी करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है।
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हालाँकि, नया कानून मौजूदा कानूनों को प्रभावित नहीं करेगा और कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग में सट्टेबाजी को प्रतिबंधित या विनियमित नहीं करेगा। इसमें यह भी बताया गया कि अतिरिक्त कर लगाने से सट्टेबाजी को वैध नहीं बनाया जा सकेगा और सट्टेबाजी से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने के लिए 30 सितंबर तक विधानसभाओं में अध्यादेश पारित करने या अध्यादेश जारी करने का निर्देश दिया था।
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