Home दिल्ली ताहिर हुसैन समेत आठ आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

ताहिर हुसैन समेत आठ आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

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नई दिल्लीः दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के एक मामले में ताहिर हुसैन समेत आठ आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचल ने आरोपितों के खिलाफ हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश रचने और गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने के आरोप तय करने के आदेश दिए।

घटना 25 फरवरी, 2020 की है, जब अजय गोस्वामी नामक घायल व्यक्ति का एक रिश्तेदार दयालपुर थाने पहुंचा और बताया कि अजय पर दंगे के दौरान हमला किया गया है और वो हिंदू राव अस्पताल में भर्ती है। सूचना मिलने पर एएसआई विजयंत कुमार अस्पताल पहुंचे तो पाया अजय गोस्वामी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। पुलिस ने अजय गोस्वामी के बयान पर 1 मार्च, 2020 को एफआईआर दर्ज की। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया, उनमें तनवीर मलिक, गुलफाम, नाजिम, कासिम, शाह आलम, रियासत अली और लियाकत अली शामिल हैं। कोर्ट ने इनके खिलाफ धारा 307, 120बी और 149 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।

अजय गोस्वामी ने बताया था कि 25 फरवरी को वो अपने चाचा के घर आया था। वो दिन में करीब चार बजे अपने घर खजूरी खास लौट रहा था तो उसने मेन करावल नगर रोड पर लोगों की भीड़ देखी जो पत्थर फेंक रही थी और गोलियां चला रही थी। इसे देखकर अजय गोस्वामी वापस अपने चाचा के घर की ओर भागने लगा। तभी उसे पीछे से गोली लगी। गली नंबर 5 और 6 से बीच से गुलफाम और तनवीर फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान उसके चाचा वहां आ गए और उसे उठाया और कुछ लड़कों की मदद से मावी अस्पताल ले गए। वहां उसे प्राथमिक चिकित्सा दी गई और उसके बाद उसे ले जाकर हिंदूराव अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 120बी और 34 के तहत एफआईआर दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148 और 149 भी एफआईआर में जोड़ीं।

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