कंझावला मामलाः 14 दिनों के लिए और बढ़ी पांच आरोपितों की न्यायिक हिरासत

अंजलि Kanjhawala
अंजलि Kanjhawala

नई दिल्लीः दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावला कांड के पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल को छह फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आज पांचों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया।

इस मामले में दो आरोपियों को जमानत मिल गई है। अदालत ने 17 जनवरी को आशुतोष भारद्वाज और सात जनवरी को अंकुश खन्ना को जमानत दी थी। अंकुश खन्ना आरोपी अमित खन्ना का भाई है। अंकुश खन्ना को छोड़कर बाकी छह आरोपी अभी भी पुलिस हिरासत में हैं। आशुतोष भारद्वाज और अंकुश खन्ना को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। आशुतोष भारद्वाज उस कार के मालिक हैं, जिसमें घसीटते हुए अंजलि की मौत हुई थी।

आरोप है कि आशुतोष ने अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की। मामले का सातवाँ आरोपी अंकुश खन्ना एक अन्य आरोपी अमित खन्ना का भाई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि कार अमित चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। प्राथमिकी के मुताबिक, दीपक ने शुरू में पुलिस को बताया था कि वह कार चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल वाली सीट पर था। पिछली सीट पर अमित, कृष्णा और मिथुन बैठे थे।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को 02 जनवरी को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने अपनी कार से स्कूटी सवार एक लड़की को टक्कर मार दी। इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते ले गए। बच्ची की सारी हड्डियाँ चकनाचूर हो चुकी थीं और उसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं बचा था। बच्ची के दोनों पैर, सिर और शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचले हुए थे।

पुलिस ने बताया था कि हादसा 31 दिसंबर की रात को हुआ था। शव को गाड़ी से 13 किमी तक घसीटा गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, जिसमें पेट्रोल पंप और मुरथल के सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले। मेडिकल जांच में आरोपी द्वारा शराब के सेवन की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) को जोड़ दिया। अभी हाल ही में पुलिस ने हत्या की धारा 302 (हत्या) जोड़ी है।

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