Friday, December 13, 2024
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Homeदिल्लीराउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

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Manish Sisodia: दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। 21 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकीलों से कहा था कि आप मामले की सुनवाई में देरी करना चाहते हैं। 10 नवंबर को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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सीबीआई ने इस मामले में 25 अप्रैल को दिल्ली में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। पूरक आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया के अलावा बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया गया था। बुच्ची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी हैं। सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने पहली चार्जशीट 25 नवंबर 2022 को दाखिल की थी।

CBI ने जमानत अर्जी का किया था विरोध

आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा था कि कथित तौर पर फायदा पहुंचाने वाले राजनीतिक दल को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा था कि मामले के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन हाई टारगेट लोगों को अभी तक जमानत नहीं मिली है। सिसोदिया के यहां से एक भी पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं पकड़ा गया है। सरकारी गवाहों के बयान में सिसोदिया का लिंक नहीं मिला है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ऐसे मामलों में जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट पर भी सिसोदिया खरे नहीं उतरते। वह पहले ही सबूत नष्ट कर चुके हैं और पूछताछ के दौरान भी सहयोग नहीं कर रहे थे।’ वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

सीबीआई ने अपने हलफनामे में मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं है। उनका इलाज पिछले 23 साल से चल रहा है। ऐसे में यह भी उनकी जमानत का आधार नहीं हो सकता। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था।

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