J&K: बांदीपोरा में आतंकियों की शरण देने के आरोप में दो घरों को किया गया कुर्क

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श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों को शरण देने और उन्हें खाने-पीने सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दो मंजिला आवासीय घरों को कुर्क किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी एजाज अहमद रेशी उर्फ ​​डॉक्टर के पिता अब्दुल मजीद रेशी और आरोपी मकसूद अहमद मलिक पिता मोहम्मद जमाल मलिक निवासी चिट्टीबंदे अरगाम बांदीपोरा थाना क्षेत्र के अटैच हाउस गुंदपोरा रामपुरा में धारा 25 यूएपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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 जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी आतंकवादी सहयोगी थे और उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। संभागीय आयुक्त कश्मीर के आदेश क्रमांक Div.Com ‘K’/RTN/05/2023 दिनांक 10-02-2023 द्वारा यूए (पी) अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोपियों से संबंधित संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

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नोटिस के अनुसार इन मकानों के मालिक को नामित प्राधिकारी की अनुमति के बिना ‘स्थानांतरण, पट्टे पर देने, निपटाने, इसकी प्रकृति को बदलने या उक्त संपत्ति के साथ किसी भी तरह से व्यवहार करने’ से रोक दिया गया है। कोई भी उल्लंघन कानून के दंडात्मक प्रावधान के तहत होगा।

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