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जम्मू-कश्मीरः कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 10 पीडीपी नेताओं पर मामला दर्ज

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा कस्बे में दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर एक जनसभा आयोजित करने को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के 10 नेताओं और कार्यकतार्ओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। बिजबेहरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 188 और 269 (गैरकानूनी या लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कार्यपालक दंडाधिकारी (तहसीलदार) के निर्देश पर संबंधित थाने के थाना प्रभारी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित पीडीपी नेताओं ने शुक्रवार को पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद की 6वीं पुण्यतिथि पर बिजबेहरा शहर में एक सार्वजनिक रैली में भाग लिया था। पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए, महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर पेज पर कहा, कोविड-19 प्रतिबंध केवल पीडीपी पर लागू होते हैं। यह कल कश्मीर में भाजपा के विरोध, पंजाब में पीएम की रैली या सामूहिक पूजा में सैकड़ों लोगों ने उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, उनके लिए लागू नहीं होते हैं।

मुफ्ती मोहम्मद सईद की छठी पुण्यतिथि पर की थी जनसभा

गौरतलब है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संरक्षण मुफ्ती मोहम्मद सईद की छठी पुण्यतिथि पर गत 7 जनवरी 2022 को बिजबेहाड़ा स्थित उनकी कब्र पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसे कोविड नियमों का उल्लंघन करार देते हुए तहसीलदार ने एसएचओ बिजबेहाड़ा को निर्देश दिए कि वह रैली को आयोजित करने वाले नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करें। तहसीलदार के आदेश के बाद पीडीपी नेता पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान भट उर्फ वीरी, जावेद अहमद शेख, नजमुन साकिब, सरताज मदनी (महबूबा के मामा), माजिद अहमद खान, अब्दुल मजीद रंगरेज, शौकत अहमद तेली, मुफ्ती सरवर, अर्शीद अहमद गनी, नजीर अहमद वैद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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