मुंबई: बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को मुंबई में ट्रेन फायरिंग (Jaipur-Mumbai Train Firing) मामले में गिरफ्तार चेतन सिंह की पुलिस हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। बोरीवली पुलिस स्टेशन की टीम इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
31 जुलाई को आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने जयपुर से मुंबई आ रही एक ट्रेन (Jaipur-Mumbai Train Firing) पर गोलीबारी कर दी, जिसमें उनके सहकर्मी और तीन अन्य यात्रियों की मौत हो गई। चेतन सिंह को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें 7 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. आज चेतन सिंह की हिरासत खत्म होने के बाद पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया।
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पुलिस ने इस मामले में धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए जोड़ दी है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि आरपीएफ कांस्टेबल फायरिंग (Jaipur-Mumbai Train Firing) करते हुए धार्मिक उन्माद भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में अतिरिक्त जांच जरूरी है, इसलिए उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाई जाए। इसके बाद कोर्ट ने चेतन सिंह की पुलिस हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है।
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