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ISKP आतंकी साजिश को गुजरात एटीएस ने नाकाम किया, 4 हिरासत में

ISKP terror plot foiled by Gujarat ATS
ISKP terror plot foiled by Gujarat ATS पोरबंदर: गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस (आईएसकेपी) से कथित रूप से जुड़े चार लोगों को हिरासत में लिया है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने शनिवार को पुष्टि की कि पांचवें फरार सदस्य की तलाश की जा रही है। आरोपियों की पहचान श्रीनगर के सौरा निवासी उबैद नासिर मीर, हनान हयात शॉल और मोहम्मद हाजिम शाह के रूप में हुई है। इसके अलावा चौथा आरोपी सुमेरबानू मोहम्मद हनीफ एम. सूरत के सैय्यदपुरा का रहने वाला है। फरार सदस्य श्रीनगर के अमीरा कदल निवासी जुबैर अहमद मुंशी है। एटीएस के मुताबिक, अबू हमजा उबैद नासिर मीर, हनान हयात शॉल और मोहम्मद हाजिम शाह का हैंडलर था और उसने ही उन्हें कट्टरपंथी बनाया था। ये सभी आईएसकेपी में शामिल हुए थे। तीनों पोरबंदर से भारत को अफगानिस्तान से तटीय मार्ग से ईरान की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। विशिष्ट सूचना पर, एटीएस ने आगे की कार्रवाई की जिसमें जुबैर अहमद मुंशी और सुमेरबानू नाम के दो और व्यक्तियों के एक ही आईएसकेपी मॉड्यूल के सदस्य होने का पता चला। गुजरात एटीएस और सूरत क्राइम ब्रांच द्वारा सुमेरबानू के आवास पर एक संयुक्त छापेमारी में कई कट्टरपंथी आईएसकेपी प्रकाशन और आईएसकेपी नेता के प्रति उनकी निष्ठा की पुष्टि करने वाली सामग्री बरामद हुई। यह भी पढ़ें-मानसून की एंट्री से पहले प्रदेश में दो सिस्टम सक्रिय, हल्की बारिश के आसार पोरबंदर में खोजी गई तीनों वस्तुओं के साक्ष्य में व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज, डिजिटल संचार उपकरण, तेज धार वाले हथियार और क्लाउड स्टोरेज डेटा शामिल हैं, जिसमें आईएसकेपी बैनर और झंडे वाले व्यक्तियों को दिखाया गया है। इसमें ISKP नेता के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले चार कश्मीरी युवकों के वीडियो और खुरासान जिहाद में शामिल होने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ भी शामिल थे। एटीएस के मुताबिक, संदिग्धों को उनके आका अबू हमजा ने मछली पकड़ने वाली नाव पर मजदूरों के रूप में काम करने का निर्देश दिया था। फर्जी पासपोर्ट से इन्हें अफगानिस्तान के हेरात होते हुए खुरासान जाना था और आईएसकेपी के आतंकी अभियान में शामिल होना था। गिरफ्तारी और पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)