अनिल देशमुख के रिश्वतखोरी मामले में जांच में आयी तेजी, सीबीआई ने 12 जगहों पर की छापेमारी

Anil Deshmukh.(photo:twitter screenshot)

नई दिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख की कथित रिश्वतखोरी के मामले की जांच में आगे बढ़ते हुए कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने मामले के संबंध में अपनी जांच के सिलसिले में एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल के आवास सहित महाराष्ट्र में 12 स्थानों पर तलाशी ली है। सीबीआई के एक सूत्र ने बताया कि कई लोगों की भूमिकाएं सामने आने के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र में 12 स्थानों पर तलाशी ली गई।

एजेंसी ने मुंबई और पुणे में एसीपी पाटिल के आवासीय परिसरों, जबकि मुंबई में डीसीपी भुजबल के आवासीय परिसर और अहमदनगर में तलाशी ली है। सूत्र ने कहा कि एसीपी और डीसीपी के अलावा सीबीआई ने नासिक, सांगली, ठाणे, सोलापुर और उस्मानाबाद जिलों में कई बिचैलियों के परिसरों पर भी छापेमारी की है। सीबीआई ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रारंभिक जांच करने के बाद 21 अप्रैल को देशमुख और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर निर्देश पारित किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि देशमुख ने शहर में बार और रेस्तरां से रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये की मांग की थी।

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20 मार्च को श्री सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे आठ पन्नों के पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने अब निलंबित हो चुके एपीआई सचिन वाजे को मुंबई में 1,750 बार और रेस्तरां से 40 से 50 करोड़ रुपये सहित हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था। देशमुख पर संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप लगाया गया है, जो एक लोक सेवक द्वारा प्राप्त अवैध संतुष्टि और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) से संबंधित है। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, देशमुख के खिलाफ मामला तब दर्ज किया गया, जब एजेंसी संतुष्ट थी कि राकांपा नेता के खिलाफ एक नियमित मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।