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RTI के तहत कॉलेजियम की अनुशंसाओं की जानकारी देने की मांग पर HC सुनवाई को तैयार

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसाओं की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत दिए जाने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने 12 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।

याचिका दायर करने वाले डॉ. विनोद सुराना ने वर्ष 1990 से 1992 के बीच भारत के चीफ जस्टिस और मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से उनके पिता पीएस सुराना को मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्ति करने संबंधी अनुशंसाओं की जानकारी मांगी है। सुराना ने सभी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति और फाइल नोटिंग की मांग की है, जिनकी वजह से अनुशंसा पर आगे कार्यवाही नहीं की गई।

मुख्य सूचना आयुक्त ने 31 जनवरी, 2012 को आरटीआई के तहत सुराना को सूचना देने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों ने कहा कि आदेश की सूचना इसलिए नहीं दी जा सकी, क्योंकि रिकॉर्ड गुम हो गए थे। उसके बाद सुराना ने 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने 15 मार्च, 2019 को केंद्रीय सूचना आयुक्त को सुराना की अर्जी पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय सूचना अधिकारी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(जे) का हवाला देते हुए दोबारा सूचना देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुराना ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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