भारत ने डोमिनिका कोर्ट से कहा- मेहुल चोकसी है भारतीय नागरिक, उसका दावा फर्जी

नई दिल्ली:  पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपित व भगौड़ा हीरा कारोबारी को डोमिनिका से भारत लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ताजा घटनाक्रम में भारत सरकार ने डोमिनिका कोर्ट में कहा है कि मेहुल चोकसी भारतीय नागरिक है और उसके नागरिकता त्यागने का दावा पूरी तरह गलत और फर्जी है।

मेहुल चोकसी को भारत लाने के प्रयास से भारतीय अधिकारियों ने डोमिनिका हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि मेहुल चोकसी अभी एक भारतीय नागरिक है। नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत गलत तरह से वो भारतीय नागरिकता के त्याग का दावा कर रहा है।

डोमिनिका के राष्ट्रमंडल में उच्चायोग के कांसुलर अधिकारी द्वारा दायर हलफनामा में कहा गया है कि मेहुल चोकसी एक भारतीय नागरिक है और भारत में नागरिकता को त्याग के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। भारत सरकार पहले ही एंटीगुआ सरकार की ओर से दी गई चोकसी की नागरिकता को रद्द करने का मुद्दा उठा चुकी है।

भारतीय अधिकारियों ने कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा है कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता अभी भी समाप्त नहीं हुई है।

बता दें कि दो दिन पहले डोमिनिका हाई कोर्ट मेहुल चोकसी की जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। इसके बाद रविवार को भारत की ओर से सीबीआई और विदेश मंत्रालय ने हलफनामा दायर किया। हलफनामे में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में भारत को पक्षकार बनाए जाने की अपील की है।