इस्लामाबाद: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। पचास दिनों से अटक की जेल में बंद इमरान खान को अदियाला जेल भेजने को कहा गया है। उन्हें तोशाखाना मामले में 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
इमरान खान पर लगा है ये आरोप
पचास दिनों से अटक जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब जेल में और सुविधाएं मिलेंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अटक जेल से हटाकर रावलपिंडी की अदियाला जेल भेजने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अटक जेल में रखा गया था। बाद में इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में उनकी सजा निलंबित किये जाने के बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ सके।
दरअसल, उनके बाहर आने से पहले ही उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान पर प्रधानमंत्री रहते हुए गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप है। 13 सितंबर को उनकी न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी।
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इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने उन्हें अटक जेल से हटाने की मांग करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री को अटक जेल में जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने भी कहा था कि इमरान खान की जान को खतरा है। इस मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इमरान खान को अटक जेल से हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल भेजने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाब प्रांत की अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
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