प्रदेश मध्य प्रदेश क्राइम

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों को 7-7 वर्ष का कारावास, 8-8 लाख का जुर्माना

अनूपपुर: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने थाना रामनगर के धारा 420, 120बी भादवि के आरोपित 29 वर्षीय अभिनीत यादव पुत्र हरकेश यादव निवासी फतेहपुर थाना कुंडा, जिला प्रतापगढ़ (उप्र) एवं 27 वर्षीय अब्दुभल रहमान खान पुत्र जामा खाना निवासी 03 दफाई झगराखाड़ जिला कोरिया (छग) को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 08-08 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह ने की।

अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बुधवार को बताया कि थाना रामनगर में जुलाई 2018 में फरियादी अनिरूद्ध पाल व राजेन्द्र यादव रियाजुद्दीन से मिले और रियाजुद्दीन ने रेल्वे में ग्रुप डी की नौकरी दिलाने के लिए दिल्ली में अभिनीत यादव, अब्दुल रहमान खान एवं फरार आरोपित राज शर्मा से मिलाया, जिन्होंने प्रत्येक से 10 लाख रुपये की मांग रेल्वे में नौकरी दिलाने के नाम पर की, जिस पर विश्वास करते हुए फरियादियों ने आरोपितों को 10-10 लाख रुपये दिया। जिनमें से 08-08 लाख रुपये अभियुक्त अब्दुल रहमान के खाते में राशि ट्रांसफर की गयी।

इसके उपरान्त अभियुक्तों ने फरियादियों को रेल्वे का नियुक्ति पत्र दे दिया, किन्तु इस नियुक्ति पत्र पर रेल्वे में नौकरी नहीं लगी। जो अरोपितों द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र फर्जी व कूटरचित था। फरियादियों ने मामले की रिपोर्ट थाना रामनगर में पंजीबद्ध कराया।

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