आईजी ने लगायी रात दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी

प्रयागराजः इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा अजान को लेकर पत्र मामले के बाद अब प्रयागराज के आईजी ने मण्डल के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। इसके तहत रात दस से सुबह छह बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले लाउडस्पीकर का उपयोग भी इस प्रतिबंध के घेरे में आएंगे।

प्रयागराज रेंज के अंतर्गत आने वाले चार जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में आईजी ने कहा है कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करना चाहिए। यह पत्र जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश देता है कि रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में कहा था कि लाउडस्पीकर पर बोली जाने वाली अजान के कारण वह हर दिन अपने समय से पहले जागने के लिए मजबूर हैं। इसके कारण उनके सिर में दर्द होता है और उससे उनका काम प्रभावित होता है। संगीता श्रीवास्तव ने अपनी यह शिकायत 3 मार्च को जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी को भेजी थी।

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गौरतलब है कि जनवरी 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई भी धर्म पूजा-अर्चना के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की वकालत नहीं करता है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के उस प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रो.संगीता श्रीवास्तव ने अपने पत्र में अदालत के इस आदेश का हवाला भी दिया था।