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IAS Pooja Singhal को नहीं मिलेगी जमानत, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

रांची: मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में लगभग साढ़े पांच माह से जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। सिंघल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई थी। पिछले कुछ दिनों से वह न्यायिक हिरासत में रिम्स रांची में इलाजरत हैं।

गौरतलब है कि बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किये गये थे। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी।

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बाद में बीते 5 जुलाई को ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता रामविनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी मनी लाउंड्रिंग की धारा 3, 4 और पीसी एक्ट की संगत धाराओं के तहत 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

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