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Live-in relationship: पति नहीं उठाएगा लिव-इन में रहने वाली महिला का गुजारा भत्ता

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जोधपुर: Live-in relationship में रह रही विवाहित महिला को पति से गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। जोधपुर फैमिली कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। दरअसल, सुंथला निवासी एक महिला ने फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा का परिवाद दायर किया था।

महिला ने खुद स्वीकार की Live-in relationshipकी बात

महिला ने कहा था कि वह काफी समय से अपने पति से अलग रह रही है। नागौर के कुचेरा निवासी उसके पति का व्यवसाय है। उसकी मासिक आय करीब सवा लाख रुपए है। इसलिए उसे तीस हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता दिया जाए। महिला के पति के वकील ने बताया कि महिला ने खुद दौसा एसपी को बताया था कि उसका खर्च संबंधित व्यक्ति उठा रहा है। पुलिस जांच में महिला का राजकुमार नामक व्यक्ति के साथ संबंध होना पाया गया।

महिला ने खुद भी संबंधित कोर्ट में दिए बयानों में लिव-इन रिलेशनशिप की बात स्वीकार की है। उसका खर्च राजकुमार उठा रहा है। वहीं, पति से गुजारा भत्ता की मांग को लेकर दायर परिवाद में महिला ने कहा कि वह कोई काम नहीं जानती। वह अपने मायके पक्ष पर आश्रित है और मायके पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मायके पक्ष लंबे समय तक उसका भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। इसलिए वह लंबे समय तक उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती।

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कोर्ट ने कहा पति से नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता

इसलिए उसे भरण-पोषण दिया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए पारिवारिक न्यायालय संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित ने महिला की मांग को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महिला का खर्च वहन करने के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में महिला को अपने पहले पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार नहीं है।

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