लखनऊः राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में अब वाहनों के अंतिम नम्बरों के आधार पर 15 नवम्बर 2023 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाई जा सकेगी। इसके लिए परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर दिया है। परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए दो और चार पहिया निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की समय सीमा बढ़ा दी है। वाहन नम्बरों के अंतिम अंकों के आधार पर एचएसआरपी लगवाने की नई तारीख 15 नवम्बर 2023 कर दी गई है। इस तारीख तक सभी वाहन मालिकों को एचएसआरपी लगवाना जरूरी है। अन्यथा चालान और जुर्माने की कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है।
पहले एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तारीख 15 नवम्बर 2022 थी। परिवहन विभाग की नई गाइड लाइन के मुताबिक, जिन दो और चार पहिया निजी वाहनों के पंजीयन नम्बरों के अंत में जीरो या एक है उनमें 15 फरवरी 2022 तक, जिन नम्बरों के अंत में दो या तीन है उनमें एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित की गई है। जिन वाहन नम्बरों के अंत में चार या पांच है उनमें 15 अगस्त तक एचएसआरपी लगवाई जा सकती है। इसी तरह से जिन वाहन नम्बरों के अंत में छह या सात है उनमें 15 नवम्बर तक एचएसआरपी लगवाई जा सकती है। जिन वाहन नम्बरों के अंत में आठ और नौ है उनमें 15 फरवरी 2023 तक एचएसआरपी लगवाई जा सकेगी।
यह भी पढ़ें-सीएम योगी ने कायम की मिसाल, 156 दिनों में 100 से ज्यादा जिलों का किया दौरा
एचएसआरपी लगवाने के लिए www.siam.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपर परिवहन आयुक्त डीके त्रिपाठी का कहना है कि एचएसआरपी लगवाने की समय सीमा बढ़ने से निजी वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत समस्त निजी वाहन एवं प्रदेश में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों में एचएसआरपी लगवाए जाने की तारीख गत 30 सितम्बर 2021 में समाप्त हो गई है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)