Himachal Election: आचार संहिता लागू होते ही होर्डिंग व पोस्टर हटाने का काम शुरू

himachal-election

शिमलाः हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Himachal Election) की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 12 नवम्बर को हिमाचल की कुल 68 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होने हैं। चुनाव (Himachal Election) की घोषणा के साथ ही प्रदेश में भी चुनाव आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गयी। इसी को देखते हुए सिरमौर जिला प्रशासन ने शाम को ही नाहन सहित जिला में सड़कों किनारे लगे कल्याणकारी योजनाओं के होर्डिंग्स, पोस्टर,वाल राइटिंग इत्यादि हो हटाने का कार्य शुरू कर दिया।

ये भी पढ़ें..Coal Mine Blast: तुर्की की कोयला खदान में जोरदार धमाका, 25 लोगों की मौत, दर्जनों घायल-बचाव कार्य जारी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर आर के गौतम ने बताया कि आदर्श चुनाव संहिता लागु हो गयी है जिसके चलते सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर लगे विभिन्न होर्डिंग्स, पोस्टर आदि को हटाने का कार्य अभी से शुरू कर दिया गया है और दिशानिर्देशों के अनुसार 24 घंटों में सभी ऐसे सरकारी योजनाओं वाले होर्डिंग्स आदि हटा दिए जायेंगे।

himachal-election

जिला निर्वाचन अधिकारी आर के गौतम ने बताया कि 24 घटों में सभी होर्डिंग्स आदि हटा दिए जायेंगे और यह कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही सभी राजनैतिक दल जो अपने होर्डिंग्स आदि लगाने के इच्छुक हैं उसके लिए रिटर्निंग अधिकारी ने स्थान चयनित किये हैं वहीं लगा सकेंगे। निजी स्थल पर पोस्टर,होर्डिंग्स को लेकर निजी मालिक से एन ओ सी भी रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।

चुनाव आचार संहिता लगने होने के बाद ये काम नहीं कर सकते

  • सबसे पहले सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास पर बैन रहता है।
  • सरकार अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन मीडिया में नहीं दे सकती है।
  • सरकार अब अपनी होर्डिंग्स और पोस्टर नहीं लगा सकती है।
  • सरकारी वाहनों से सायरन निकाल दिए जाते हैं।
  • अगर किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आई तो ऐसे वक्त में सरकार कोई निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेगी।
  • किसी भी नए काम या योजना की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी।
  • पैसे लेना या रिश्वत लेना या देना अपराध माना जाएगा।
  • सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, या किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरें लगाने की मनाही होती है।
  • कोई भी राजनीतिक पार्टी जाति या धर्म के आधार पर वोटर्स से वोट नहीं मांग सकता है।
  • सरकार किसी अधिकारी या कर्मचारी की ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)