कोलकाता: नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के चार्जशीट दाखिल करने को लेकर हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी और एजेंसियों के अधिकारियों में टकराव का निपटारा कर दिया है।
न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी सब कुछ भूल कर अपने-अपने काम पर ध्यान दें। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई और एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्य बहुत हुआ। हालांकि उन्होंने यह कहा कि अगर भविष्य में केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को विधानसभा अध्यक्ष तलब करते हैं तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक दिन पहले ही कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था कि फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को तलब नहीं करेंगे। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को भी आदेश दिया था कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के समन पर हाजिर होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने अपने इशारे में बता दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को तलब नहीं करेंगे।
यह भी पढ़ेंः-दलित बस्ती में प्रियंका गांधी ने लगाई झाडू, बोलीं-यह स्वाभिमान और…
उल्लेखनीय है कि नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के अलावा विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने दावा किया था कि उनकी अनुमति के बगैर यह कार्रवाई की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को समन भेज कर तलब किया था। ईडी ने विधानसभा अध्यक्ष के समन के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)