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पाकिस्तानी आतंकवादी शहबाज इस्माइल की उम्रकैद की सजा बरकरार, HC ने सुनाया फैसला

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2009 में कोलकाता में विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार एक पाकिस्तानी आतंकवादी की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। जस्टिस देबांगसु बसाक और शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के मार्च 2021 के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पाकिस्तानी निवासी शाहबाज इस्माइल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

18 मार्च 2009 को, 27 वर्षीय इस्माइल को कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वह श्रीनगर जाने के लिए कोलकाता में एक रेलवे टिकट काउंटर पर टिकट खरीद रहा था। वह राज्य के मुर्शिदाबाद जिले के निवासी मोहम्मद जमील की फर्जी पहचान के साथ कोलकाता में रह रहा था। उसके कब्जे से एसटीएफ ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी ईपीआईसी कार्ड, बांग्लादेशी सिम कार्ड के साथ एक मोबाइल फोन, विस्फोटक, उसके स्थानीय संपर्कों के नाम और नंबर वाले दस्तावेज और विस्फोटक तैयार करने के दस्तावेज बरामद किए।

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उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, एसटीएफ अधिकारियों को पता चला कि इस्माइल को 2007 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में हरकत-उल-मुजाहिदीन के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित किया गया था। वहां उन्हें विस्फोटक बनाने के अलावा एके-47, रॉकेट लॉन्चर और हथगोले जैसी हाई-एंड स्वचालित राइफलों को संभालने का प्रशिक्षण दिया गया। मार्च 2021 में कोलकाता की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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