नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से 2 जून, 2017 व 19 अगस्त, 2019 को दर्ज दो प्राथमिकियों के मद्देनजर 2019 में पत्रकार राधिका रॉय और प्रणय रॉय के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) पर सवाल किया। वहीं इस मामले में सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा, लुकआउट सर्कुलर अभी भी जारी है। मामले में यह भी नोट किया गया कि पहले का एलओसी 19 जून, 2020 को समाप्त हो गया था और उसके बाद दूसरा एलओसी खोला गया था।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसे आप हमेशा जारी नहीं कर सकते हैं। कहा कि मामला इस तरह नहीं चल सकता। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख सूचीबद्ध की गई। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने रॉय परिवार को 1 जून 2022 को यह कहते हुए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी कि उन्होंने सीबीआई के साथ सहयोग किया है। यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा की सिंगल जज बेंच ने दिया था। रॉय परिवार ने 1 अगस्त 2022 के बीच विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। जिसमें सीबीआई ने यह कहा था कि वित्तीय अनियमितताओं के जांच जारी है जिससे उनका विदेश जाना ठीक नहीं हैं।
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हालांकि, जस्टिस वर्मा इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि दंपति के विदेश यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2017 में एनडीटीवी की प्रबंध समिति में युगल के कार्यकाल के दौरान सीबीआई ने उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था।
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