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सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों को अब मिलेगी 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि

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Haryana News: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों को लेकर बड़ी घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को डबल करने का ऐलान किया। इसके साथ ही मातृभाषा हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक ये घोषणा की गई।

Haryana :अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ हुई

CM Nayab Singh Saini ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने को मंजूरी दी गई है। सीएम सैनी (Nayab Singh Saini) के अनुसार, हरियाणा कैबिनेट ने शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मोहर

उल्लेखनीय है कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ खंड के हीरापुर गांव निवासी शहीद जय भगवान 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए थे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म में संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम के कम क्षमता वाले क्षेत्र को मध्यम क्षमता वाले क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी है।

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मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एवं रिटेल पॉलिसी, 2019 के विस्तार को मंजूरी दी गई। यह पॉलिसी कारोबार की लागत कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप ‘ए’ और ग्रुप ‘बी’ की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट ने पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। हरियाणा राजधानी परिधि अधिनियम 1953 को अब पीएमडीए अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को शामिल किया जाएगा। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा संरक्षण) अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष में” के स्थान पर “अनुबंध-सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान” शामिल किया गया है।

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