Home प्रदेश गुजरात: ISI को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में तीन को उम्रकैद

गुजरात: ISI को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में तीन को उम्रकैद

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अहमदाबाद: अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के साथ गोपनीय सैन्य जानकारी साझा करने में शामिल होने के लिए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए लोगों में अहमदाबाद के जमालपुर के दो और राजस्थान के जोधपुर का एक निवासी शामिल है। उन्हें 2012 में अहमदाबाद जिला अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था।

सरकारी वकील भरत पाटनी के नेतृत्व में अदालती कार्यवाही में 75 लोगों की गवाही हुई। जांच के दौरान पता चला कि जमालपुर के सिराजुद्दीन और राजस्थान के नौशाद अली ने अलग-अलग पाकिस्तान की यात्रा की थी और तैमूर और ताहिर नाम के आईएसआई एजेंटों से बातचीत की थी। खुलासा हुआ कि वे भारतीय सेना के बारे में संवेदनशील जानकारी आईएसआई एजेंटों के साथ साझा करके पैसा कमा रहे थे। उन्हें 2 लाख रुपये मिले थे, जिसमें वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के जरिए 1.96 लाख रुपये और मनीग्राम के जरिए 6,000 रुपये शामिल थे।

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न्यायमूर्ति ए.आर. पटेल ने फैसले के दौरान टिप्पणी की कि अभियुक्तों ने अपने देश की तुलना में पाकिस्तान के प्रति अधिक स्नेह प्रदर्शित किया। दोषी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 121 और 120 (बी) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 123, धारा 3 के तहत 10 साल की कैद और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत 14 साल की कैद की सजा मिली। इसके अलावा उन पर सामूहिक रूप से कुल 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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