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GST Council Meeting: कार से लेकर पॉपकॉर्न तक, देखिए क्या सस्ता क्या महंगा

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नई दिल्लीः Finance Minister Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में जैसलमेर में आयोजित GST Council Meeting में उम्मीदों के विपरीत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स कम करने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया। हालांकि, इस बैठक में पुरानी कारों की खरीद-बिक्री पर टैक्स 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही सिनेमाघरों और मूवी हॉल में नमक और मसालों के साथ फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी की दर से GST लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

GST Council Meeting: इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स

GST परिषद की 55वीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों समेत सभी पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर आम सहमति बन गई। अब पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है, लेकिन टैक्स की दर में यह बढ़ोतरी सिर्फ कंपनियों या डीलरों द्वारा बेची जाने वाली पुरानी कारों पर ही लागू होगी। व्यक्तिगत तौर पर अपनी कार बेचने वाले लोगों पर पहले की तरह 12 फीसदी टैक्स लगेगा। इसका मतलब यह है कि पुरानी कारों की बिक्री पर टैक्स में बढ़ोतरी के प्रावधान का व्यक्तिगत खरीदारों या विक्रेताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले GST परिषद की फिटमेंट कमेटी ने भी पुराने वाहनों पर GST दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी।

GST Council Meeting: जीवन बीमा प्रीमियम पर टला फैसला

GST परिषद की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST कम करने के प्रस्ताव को अगली बैठक तक टाल दिया गया। GST दरों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रिसमूह ने बीमा प्रीमियम पर GST कम करने की सिफारिश की थी, लेकिन GST परिषद की बैठक में कहा गया कि इस विषय पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसलिए मंत्रिसमूह को अपनी रिपोर्ट को और व्यापक बनाने और अतिरिक्त जानकारी के साथ प्रस्तुत करने को कहा गया है। GST परिषद की बैठक में फोर्टिफाइड चावल पर 5 प्रतिशत का एक समान कर लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे पहले फोर्टिफाइड चावल पर उनके उपयोग के हिसाब से अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाता था, जिससे कर गणना में जटिलता का सामना करना पड़ता था।

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पॉपकॉर्न और मसालों पर बढ़ेगी GST

इसी तरह सिनेमाघरों और मूवी हॉल में नमक और मसालों के साथ फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत GST लगाने के प्रस्ताव को भी GST परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। हालांकि, 5 प्रतिशत की दर से कर केवल तभी लगाया जाएगा जब पॉपकॉर्न पैक न हो। पैक्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% की दर से टैक्स लगेगा। इसी तरह, कैरमेल पॉपकॉर्न (चीनी के साथ पॉपकॉर्न) पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि कैरमेल यानी चीनी के साथ

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