चंडीगढ़: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगम’ (ईएसआईसी) से पंजीकृत व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को ‘एसिक कोविड-19 राहत योजना’ के तहत मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिल सके।
डिप्टी सीएम, जिनके पास श्रम एवं रोजगार विभाग का प्रभार भी है, ने आज यहां ईएसआईसी से पंजीकृत उन कामगारों के आश्रित परिवारों को हितलाभ-पत्र वितरित किए जिनकी 24 मार्च 2020 के बाद कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजाशेखर वुंडरू, उप क्षेत्रीय कार्यालय अम्बाला के उपनिदेशक (प्रभारी) बृजेश भी उपस्थित थे।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ईएसआईसी से पंजीकृत जिन बीमाकृत कामगारों की कोरोना के कारण असामयिक मृत्यु हुई है, उनके आश्रित परिवार को ‘एसिक कोविड-19 राहत योजना’ से काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उन पीड़ित परिवारों को विशेष लाभ होगा जिनके मुखिया की मौत होने पर कमाई का कोई साधन नहीं होता है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 मार्च 2020 को शुरू हुई योजना दो वर्ष के लिए लागू रहेगी। इसमें मृतक की पत्नी को आजीवन या दूसरी शादी करने तक, बेटे को 25 वर्ष आयु होने तक तथा बेटी को शादी होने तक लाभ दिया जाएगा। यही नहीं भुगतान के अंतर्गत न्यूनतम राहत 1,800 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
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इस अवसर पर ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगम’ (ईएसआईसी) के उप-क्षेत्रीय कार्यालय अंबाला के अंतर्गत आने वाले मृतक बृजेश, जय कुमार, सहदेव वर्मा, अजय कुमार, रूपनारायण, रामकरण के आश्रित लाभार्थियों को हितलाभ पत्र दिए गए।
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