प्रदेश हरियाणा

तीसरी लहर से पहले अलर्ट हुई सरकार, पाबंदियों के साथ बढ़ा लॉकडाउन

A view of a closed Khari Baoli market during lockdown

चंडीगढ़ः कोरोना की तीसरी संभावित लहर को भांपते हुए राज्य सरकार अभी पूरी तरह से ढिलाई के मूड़ में नहीं है। काफी पाबंदियों के साथ राज्य में महामारी अलर्ट-सतर्क हरियाणा के तहत लॉकडाउन को और एक सप्ताह यानी 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। रात को 11 बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

शॉपिंग मॉल्स पहले की तरह सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुलेंगे। वहीं मॉल्स में चल रहे रेस्टारेंट्स रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। भीड़भाड़ से अलग स्थित रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। होटल्स के रेस्टारेंट्स में ये नियम लागू नहीं होंगे। हालांकि होटल से रात 11 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। विभिन्न यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, सरकारी विभाग तथा भर्ती एजेंसियों को परीक्षाओं के लिए इजाजत जारी रहेगी।

कोरोना गाइड लाइन को सख्ती के साथ लागू करना होगा। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज प्रदेश के सभी जिलों के डीसी को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सख्ती बरतने के आदेश दे चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फेस मॉस्क अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके चालान काटे जाएंगे। दुकानें पहले की तरह सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी।

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प्रदेश में सभी बार भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगे। होटल और शापिंग मॉल्स में स्थित बार पर भी यही नियम लागू होंगे। जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 से रात को 9 बजे तक खुल रहेंगे। क्लब हाउस, रेस्टारेंट्स, गोल्फ कोर्स में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक सीटिंग हो सकेगी। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 50 लोगों के ही जाने की मंजूरी रहेगी।