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हाईकोर्ट का फैसला: विदेशी महिला भी करा सकती है घरेलू हिंसा का केस

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जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने विदेशी नागरिकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वे भी यहां रहकर घरेलू हिंसा संबंधी केस दर्ज करवा सकते हैं। यदि यहां पर रहते समय उनके कोई घरेलु हिंसा हुई हो। हाईकोर्ट ने कनाडा की एक महिला के मामले में पति की याचिका खारिज करते हुए जांच के लिए रास्ते खोल दिए।

गौरतलब है कि जोधपुर में निवास करने के दौरान कनाडा की एक महिला ने अपने पति पर प्रताड़ित करने का मामला पुलिस में दर्ज कराया था। इस मामले को खारिज कराने के लिए उसके पति ने याचिका दायर की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

मामला पुलिस में हुआ दर्ज:

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इटली के नागरिक राबर्ट निड्डू की तरफ से पेश याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में कहा गया कि उसकी पत्नी कनाडा की नागरिक कैथरिन ने उसके खिलाफ प्रताड़ित करने का मामला पुलिस में दर्ज कराया है। राबर्ट की तरफ से तर्क दिया गया कि घरेलू हिंसा के बारे में भारतीय कानून के तहत विदेशी नागरिक पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता।

फरवरी में ट्रायल कोर्ट ने किया खारिज :

पत्नी की तरफ से दायर किए गए केस के खिलाफ उसने सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में अपील की। ट्रायल कोर्ट ने इस वर्ष फरवरी में उसकी अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को जिला एवं सेशन कोर्ट में चुनौती दी। अगस्त में उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दी।

यह कहा कोर्ट ने :

न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर के समक्ष कैथरिन की तरफ से कहा गया कि यदि कोई विदेशी नागरिक चाहे अल्प समय के लिए ही भारत में निवास कर रहा है और उस समय उसके साथ घरेलू हिंसा हो जाए तो उसका मुकदमा भारतीय कानून के तहत भारत में ही चलना चाहिये। वहीं राबर्ट की तरफ से कहा गया कि भारतीय कानून सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते है। किसी विदेशी पर लागू नहीं किए जा सकते। न्यायाधीश माथुर ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद फैसला दिया कि यदि किसी महिला के साथ भारत में निवास करने के दौरान घरेलू हिंसा हुई है तो उसका मुकदमा यहां पर दर्ज किया जा सकता है।

पति की याचिका खारिज की:

कोर्ट ने सुनवाई के बाद पति राबर्ट की याचिका को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि 54 वर्षीय कैथरिन के साथ उसके पति राबर्ट ने जोधपुर में निवास करने के दौरान मारपीट की थी। इसे लेकर उसने पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।