लातेहार: मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी संधू मुंडा की मौत के मामले में लातेहार सदर थाना में पांच जेल कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी (First Information Report) दर्ज की गई है। पुलिस ने मंडल कारा के कक्षपाल शंकर मुंडा, दीप नारायण विश्वकर्मा, प्रदीप प्रजापति, चंद्रशेखर सिंह और मनोहर बारला के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है।
बता दें कि इन पांच जेल कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए जेल अधीक्षक ने आवेदन किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन आरंभ कर दी है। मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इधर, रविवार को परिजन इस बात पर अड़ गए कि जब तक दोषी जेल कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी (First Information Report) की कॉपी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मृतक के परिजनों तथा ग्रामीणों ने पूरे मामले में प्रशासनिक उदासीनता का भी आरोप लगाया। पुलिस पदाधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद वे मान गए।
कैदी के शरीर पर मिले थे गहरे जख्म –
मिली जानकारी के अनुसार, संधू मुंडा डायन बिसाही में दोहरे हत्याकांड के आरोप में मंडल कारा में बंद था। शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों का कहना था कि कैदी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। लेकिन जब मृतक कैदी के परिजन अस्पताल पहुंचे और शव को देखा तो उसके शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान दिखे।
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परिजनों ने लगाया था आरोप –
परिजनों ने जेल कर्मियों पर आरोप लगाया कि मंडल कारा में बंद संधू को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला गया। इस आरोप के बाद तीन डॉक्टरों ने कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया गया।
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