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बंगाल नगरपालिका नौकरी मामले में ED ने दो सरकारी विभागों को भेजा प्रश्न, मांगा भर्तियों का ब्योरा

Bengal Municipal Jobs ED
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगरपालिका भर्ती मामले की चल रही जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार के 2 विभागों को प्रश्नों का एक सेट भेजा है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में नगर पालिकाओं में की गई भर्तियों का विवरण मांगा गया है। जिन लोगों से विवरण मांगा गया है। उनमें राज्य नगरपालिका मामले व शहरी विकास विभाग और पश्चिम बंगाल नगरपालिका सेवा आयोग शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इन नगर पालिकाओं में की गई भर्तियों के विवरण के अलावा, ईडी ने भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया पर इन दोनों विभागों से व्याख्यात्मक नोट मांगे हैं। इस अवधि के दौरान विभिन्न नगर पालिकाओं  के जरिए किराए पर ली गई आउटसोर्स एजेंसियों के बारे में भी विवरण मांगा गया है। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने निजी रियल एस्टेट प्रमोटर अयान सिल के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज करके मामले की औपचारिक जांच शुरू की थी। यह भी पढ़ें-सांसद धानोरकर के निधन पर राष्ट्रपति व पीएम मोदी ने जताया शोक, कल होगा अंतिम संस्कार दरअसल, पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच के सिलसिले में ईडी के अधिकारियों ने सिल के आवास पर छापेमारी व तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए जाने के बाद नगरपालिका भर्ती मामला सामने आया था। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी और मामले की समानांतर जांच शुरू की थी। ईडी द्वारा कोलकाता में एक विशेष पीएमएलए अदालत में दायर नवीनतम पूरक आरोप पत्र में, केंद्रीय एजेंसी ने स्कूल भर्तियों और नगरपालिका भर्ती दोनों में कथित अनियमितताओं के मामलों में सीआईएल द्वारा संग्रह का विवरण दिया है। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि सीआईएल ने स्कूल भर्ती के मामले में उम्मीदवारों से 45 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि नगर पालिकाओं की भर्ती के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये एकत्र किए। राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं की भर्ती में केंद्रीय एजेंसी की जांच का विरोध करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन पहले जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल जज बेंच और फिर जस्टिस बिस्वजीत बसु और जस्टिस अपूर्बा सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)