US Citizenship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश से यह सुनिश्चित होगा कि विदेशी पासपोर्ट धारकों के बच्चों को अब अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो देश में कानूनी रूप से रह रहे हैं, जैसे पर्यटक, छात्र और कार्य वीजा पर रहने वाले लोग। ट्रंप (Donald Trump) के इस आदेश का भारतीयों पर गहरा असर हो सकता है, जानिए कैसे –
US Citizenship: क्या है जन्मसिद्ध नागरिकता
बता दें कि अमेरिका में मौजूदा कानून के मुताबिक, अमेरिका में पैदा होने वाले सभी बच्चों को अपने आप ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। ऐसे में अगर H1-B वीजा पर अमेरिका गए भारतीयों के बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, तो उनके बच्चे जन्म से ही अमेरिकी नागरिक हो जाते हैं। लेकिन ट्रंप के इस नए कानून के आने के बाद अमेरिका में पैदा होने वाले सभी बच्चों को उस देश की नागरिकता नहीं मिलेगी।
नए कानून पर क्या कहना है ट्रंप का
राष्ट्रपति ट्रंप (Donald Trump) ने जन्मसिद्ध नागरिकता के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, इसे “बिल्कुल हास्यास्पद” अवधारणा कहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका ऐसा नियम रखने वाला “दुनिया का एकमात्र देश” है। विवादास्पद आदेश को कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है – लेकिन व्हाइट हाउस का मानना है कि इसे बदलने के लिए “बहुत अच्छे आधार” हैं।
US Citizenship: अब कैसे मिलेगी अमेरिका की नागरिकता
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारित कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि केवल उन्हीं बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी जिनके माता-पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक है। वहीं, सेना के अधिकारियों और ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को भी जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा अन्य लोगों को जन्मसिद्ध नागरिकता के दायरे से दूर रखा जाएगा।
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नए कानून को लागू करना आसान नहीं होगा
हालांकि ट्रंप के लिए इस नए कानून को लागू करना आसान नहीं होगा। अमेरिकी संविधान के इस नियम को बदलने के लिए ट्रंप को संसद में बहुमत और सभी राज्यों में दो तिहाई बहुमत से नए नियम को पारित कराना होगा। इसके बाद ही 14वें संशोधन यानी जन्मसिद्ध नागरिकता में बदलाव हो सकेगा। ट्रंप के इस फैसले ने देश के कई हिस्सों में आक्रोश पैदा कर दिया है। वहीं ट्रंप के खिलाफ कई संगठनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
US Citizenship: 10 लाख भारतीय परिवार पर पड़ेगा असर
रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका में करीब 10 लाख भारतीय परिवार ग्रीन कार्ड पाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनके बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं तो उन्हें वहां की नागरिकता मिल जाती है। वहीं, जब बच्चे 21 साल के हो जाते हैं तो वे अपने माता-पिता के लिए भी अमेरिकी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। हालांकि, नए नागरिकता कानून के लागू होने के बाद न तो बच्चों को और न ही उनके माता-पिता को जन्मसिद्ध नागरिकता मिलेगी।