DK Shivakumar। Karnataka: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया है।
आयकर विभाग ने मारा था छापा
कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी डीके शिवकुमार के घर से बरामद पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ने में नाकाम रही है। शिवकुमार ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें समन को रद्द करने की ईडी की मांग को खारिज करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। 2017 में आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी है।
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ईडी की याचिका हुई थी खारिज
ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से डीके शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी थी। शिवकुमार को ईडी ने 3 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया था। 23 अक्टूबर, 2019 को हाई कोर्ट ने शिवकुमार को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी थी।
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