हिसारः विभिन्न क्षेत्रों में हुई बरसात के साथ ही मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हो गई है। विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर टीमें नागरिकों को जागरूक कर रही है, वहीं पहली बार लारवा मिलने पर नोटिस भी थमा रही है। विभाग ने चेताया है कि यदि दूसरी बार लारवा मिला तो 300 रुपये से दो हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मंगलवार को अभियान चलाया। इस दौरान टीम को ऑटो मार्केट में टायरों की दुकानों और हौदियों में लारवा की भरमार मिली। विभागीय टीम ने एंटी लारवा एक्टिविटी अभियान के तहत 20 दुकानदारों को चेतावनी नोटिस भी थमाए। उप सिविल सर्जन डॉ. मेजर सुभाष खतरेजा के निर्देशों पर चलाए गए अभियान का नेतृत्व हेल्थ इंस्पेक्टर रमेश कुंडू, जितेंद्र मलिक व सुखबीर सिंह ने किया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने दुकानों के बाहर रखे पुराने और कबाड़ टायर, होदी और टंकियों में लारवा पाए जाने पर 20 दुकानदारों को चेतावनी नोटिस जारी किए।
उप सिविल सर्जन एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. मेजर सुभाष खतरेजा ने बताया कि चेतावनी नोटिस हरियाणा म्युनिसिपल अधिनियम 1973 का 24 की धारा 214 के क्लॉज (1) के तहत जारी किए गए हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिष्ठान या दुकान मालिकों द्वारा सुझाव का पालन नहीं किए जाने पर अधिनियम की धारा 98 के तहत कार्रवाई की जाती है। पुनः निरीक्षण करने पर 300 से दो हजार रुपये तक का चालान करने का प्रावधान है। इसके साथ ही पानी में लारवा पाए वाले प्रतिष्ठान मालिक को अपने स्तर पर रुके या खड़े पानी को सूखाना या हटाना अथवा लारवा नाशक दवाई या मिट्टी का तेल डालकर उसको नष्ट करवाने के निर्देश जारी किए जाते हैं।
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ज़िला मलेरिया कार्यालय के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता नूर मोहमद ने बताया कि किसी भी घर या प्रतिष्ठान में मच्छरों के लारवा के कारण समुदाय में बीमारी पनप सकती है, इसलिए अपने घर में साफ़-सफ़ाई रखें ताकि खुद के स्वास्थ्य के साथ साथ समुदाय के स्वास्थ्य को भी नुकसान न पहुंचे। डेंगू का मच्छर खुले, साफ पानी में अंडे देता है।
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